- प्रशिक्षण / प्रतिनियुक्ति
- विदेश में प्रशिक्षण, सम्मेलन इत्यादि में भाग लेने के लिए अधिकारियों के प्रत्यायोजन/ प्रतिनियुक्ति (अनुवीक्षण समिति की स्वीकृति ली जाएगी, जब कभी भी बुलाये जाने पर) : मंत्री अवर सचिव/ निदेशक/ अपर सचिव/सचिव
- देश के भीतर प्रशिक्षण:-
- उप सचिव और उससे ऊपर के स्तर के समूह क अधिकारी : सचिव/ अवर सचिव/ निदेशक/ अपर सचिव/
- अन्य समूह क के अधिकारी : अवर सचिव/ निदेशक/ अपर सचिव
- समूह ख, ग और घ के अधिकारी: निदेशक /अवर सचिव
2. निरीक्षण
निरीक्षण का एक कार्यक्रम तैयार करना और औचक निरीक्षण की गोपनीय रोस्टर तैयार करना और यह सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए हैं: निदेशक /अवर सचिव
उचित उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के उद्देश्य से सामान्य या गंभीर क्षति का पता लगाने के लिए निरीक्षण रिपोर्टों की जांच करना और आवश्यकता पड़ने पर डी.ए.आर. एंड पी.जी. को इसकी सूचना देना : निदेशक /अवर सचिव
3. संसद प्रश्न: -
ओ एंड एम अनुभाग द्वारा उत्तर दिये जाने हेतु:
- तारांकित प्रश्न: मंत्री अवर सचिव/ निदेशक/अपर सचिव/सचिव
- अतारांकित प्रश्न: मंत्री अवर सचिव/ निदेशक/अपर सचिव
- अन्य विभाग/अनुभाग जिन्हें सूचना प्रेषित की जाती है: अपर सचिव/ अवर सचिव/ निदेशक
4 वीआइपी संदर्भ की पावती और निपटान की निगरानी: सचिव/ अवर सचिव/ निदेशक/ अपर सचिव
5 रिकॉर्ड रूम संबंधी प्रबंधन: निदेशक/अवर सचिव
6 ओ एंड एम की विविध गतिविधियाँ जैसे कि डी.ए.आर और पीजी और अन्य विभागों द्वारा मांगी गई जानकारी / रिटर्न को प्रस्तुत करना: अपर सचिव/निदेशक/अवर सचिव