• भारत सरकारGovernment Of India
  • उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयMINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
होम अधिक भ्रामक विज्ञापन

भ्रामक विज्ञापन


  • भ्रामक विज्ञापन क्या है?

    ऐसा विज्ञापन और प्रचार जो टेलीविजन, रेडियो अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रानिक माध्यम, समाचारपत्र, बैनरों, पोस्टरों, हैंडबिलों, दीवारों पर लिखकर इत्यादि के जरिए किया जाए तथा जो किसी वस्तु, सेवा अथवा वाणिज्यिक गतिविधि की प्रकृति, विशेषताओं, गुणवत्ताओं अथवा भौगोलिक उत्पत्ति की मिथ्या जानकारी इस उद्देश्य से देता हो ताकि उपभोक्ताओं का भ्रमित किया जा सके, भ्रामक विज्ञापन के रूप में परिभाषित किया जाता है।

  • ऐसे विज्ञापन देखनें में मुझे एक उपभोक्ता के नाते क्या करना चाहिए?

    आप ऐसे विज्ञापन को सरकार के ध्यान में लाने के लिए, भारत सरकार के वेब पोर्टल http://gama.gov.in के माध्यम से ऐसे विज्ञापन की प्रति/वीडियो/आडियो के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

  • मैं अपनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकता हूं?

    चरण 1: शिकायत दर्ज कराने के लिए एकबारगी पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण के लिए, http://gama.gov.inपर जाएं और लाग-इन लिंक पर क्लिक करने के बाद स्वयं को पंजीकृत करके अपनी ई-मेल/मोबाईल नंबर का सत्यापन करे तथा अपना यूजर आई.डी. और पासवर्ड बनाएं। 

    चरण 2: यूजर आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके, पोर्टल पर लाग-इन करें तथा आवश्यक आडियो/वीडियो/पेपर क्लिप/फोटोग्राफ (यदि कोई हो) को संलग्न करते हुए अपेक्षित ब्यौरे दर्ज करें।

  • मैं अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी कैसे ले सकता हूं?

    आप यूजर आई.डी. और पासवर्ड के माध्यम से लाग-इन करके अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

  • मैं अपनी शिकायत पर किस कार्रवाई की अपेक्षा कर सकता हूं?

    भ्रामक विज्ञापन के विरूद्ध कार्रवाई के लिए आपकी शिकायत संबंधित प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी।

  • प्राधिकरण कौन है?

सरकारी विभाग/ स्व-नियामक प्राधिकरण/लोकपाल – प्राधिकरण हैं।