• भारत सरकारGovernment Of India
  • उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयMINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
होम Rti प्रस्तुत करने का चैनल सामान्य प्रशासन

सामान्य प्रशासन


क्रम सं.

मद

अंतिम निपटान का स्तर

प्रस्तुत करने का माध्यम

1.

नए आवासीय टेलीफोन की स्वीकृति

संयुक्त सचिव

अनुभाग अधिकारी/निदेशक-उप सचिव

2.

विविध व्यय

 

 

 

i) मनोरंजन पर व्यय

संयुक्त सचिव

अनुभाग अधिकारी/निदेशक-उप सचिव

 

ii) आधारशिला रखने संबंधी समारोह और सार्वजनिक भवन का उद्घाटन

संयुक्त सचिव

अनुभाग अधिकारी/निदेशक-उप सचिव

 

iii) अंतर-विभागीय बैठकों में जलपान

संयुक्त सचिव

अनुभाग अधिकारी/निदेशक-उप सचिव

3.

आकस्मिकता और स्टोरों की खरीद पर व्यय (कार्य के अलावा)

 

 

 

आवर्ती

गैर-आवर्ती

 

 

 

₹1000/- तक

₹2000/-  तक

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

 

₹15,000/- तक

₹.40,000/- तक

संयुक्त सचिव

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/ निदेशक-उप सचिव

 

₹8000/- तक

₹10,000/- तक

उप सचिव/ निदेशक

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

4.

बाईसाईकिल की खरीद

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

5.

भवन रखरखाव

 

 

 

(i)छिटपुट कार्य और सरकारी स्वामित्व वाले भवनों की मरम्मत (₹ 50,000) प्रति वर्ष और ₹ 5000/- प्रत्येक मामले में

 

 

 

₹1000/- तक

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

 

₹5000/- तक

निदेशक-उप सचिव

अनुभाग अधिकारी

 

₹5000/- से अधिक

संयुक्त सचिव

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

 

(ii)सरकारी स्वामित्व वाले भवनों की सामान्य मरम्मत

 

 

 

आवर्ती

गैर-आवर्ती

 

 

 

₹400/- तक

₹1000/-  तक

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

 

₹2000/- तक

₹3000/- तक

निदेशक-उप सचिव

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

 

₹2000/- से अधिक

₹3000/- से अधिक

संयुक्त सचिव

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

6.

निम्नलिखित के लिए परिवहन सुविधा किराए पर लेने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति

 

 

 

i)अधिकारियो को लोकहित में परिवहन सुविधा किराया

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

 

ii)सामान्य विभागीय उपयोग के लिए

 

iii)राज्य के अतिथियों को परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए

 

iv)अंतर-राज्य/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए (जहां कहीं आवश्यक हो आईएफ प्रभाग के परामर्श से)

7.

हानियों को बट्टे में डालना

 

 

 

i)सार्वजनिक धन के भंडार का अपरिवर्तनीय नुकसान। (₹ 20,00,000 / - सामान के नुकसान जो चोरी, धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण नहीं हुआ हो, ₹ 2,00,000/- अन्य मामलों के लिए)

सचिव

अनुभाग अधिकारी/निदेशक-उप सचिव/संयुक्त सचिव

 

ii)राजस्व या अपरिवर्तनीय ऋणों और अग्रिम की हानि (₹50,000/- तक)

सचिव

अनुभाग अधिकारी/निदेशक-उप सचिव/संयुक्त सचिव

 

iii)सामानों के मूल्य में कमी और मूल्यह्रास (₹50,000 / - तक)

सचिव

अनुभाग अधिकारी/निदेशक-उप सचिव/संयुक्त सचिव

8.

अप्रचलित, अधिशेष और गैर-मरम्मतयोग्य सामानों की बिक्री

संयुक्त सचिव

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

9.

परिवहन सुविधा की खरीद के लिए अग्रिम

 

 

 

i)साइकिल

अवर सचिव(रोकड़)

अनुभाग अधिकारी

 

ii)स्कूटर

निदेशक-उप सचिव (रोकड़)

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

 

iii)मोटर कार

संयुक्त सचिव(प्रशासन)

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक-उप सचिव

10.

i) बैरिस्टर, वादकारियों, मध्यस्थों और अंपायरों को विधिक शुल्क / प्रभार।

संयुक्त सचिव

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक-उप सचिव

 

ii) अन्य विधिक प्रभार (मध्यस्थता के प्रत्येक मामले में ₹ 10,000/-)

 

iii) सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों से उत्पन्न मामलों में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति।

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

11.

प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग

 

 

 

i)जहां कार्य सीसीपीएस के माध्यम से निष्पादित किया गया है

संयुक्त सचिव

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

 

ii)अन्य मामलों में ₹ 10,000/-

संयुक्त सचिव

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

12.

DFP नियमों के अनुसार स्टेशनरी की स्थानीय खरीद

 

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक-उप सचिव

13.

मोटर वाहन (कर्मचारी कार)

 

 

 

i)खऱीद

संयुक्त सचिव/वित्त सलाहकार(व्यय)

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक-उप सचिव

 

ii)अनुरक्षण एवं मरम्मत

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

14.

फर्नीचर और फिक्सचर्स की खरीद और मरम्मत (कार्य और आवास डीओ मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई शर्तों और मानदंडों के अधीन)

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

15.

कार्यालय के फर्नीचर बिजली, पंखे, हीटर, कूलर, घड़ी और कॉल बेल को हायर करना

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

16.

डाक और टेलीग्राफ प्रभार

 

 

 

i)पत्र और तार आदि जारी करना।

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

 

ii)मनी ऑर्डर पर कमीशन

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

17.

प्रकाशन

 

 

 

i) आधिकारिक प्रकाशनों की खरीद

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

 

ii) गैर-आधिकारिक प्रकाशन

 

 

 

क)₹ 50/- तक के प्रत्येक मामले में

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

 

ख)₹ 50/- से अधिक के मामले में

निदेशक-उप सचिव

अनुभाग अधिकारी

18.

फ्रेट और डिमर्जेज वफ़र शुल्क (इस शर्त के अधीन कि दुकानों के एयरलिफ्टिंग को केवल आईएफए के परामर्श से मंजूरी दी जा सकती है)।

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

19.

टाइपराइटरों की मरम्मत / रखरखाव

 

 

 

i)₹ 500/- तक प्रति वर्ष के प्रत्येक मामले में

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

 

ii)₹ 500/- प्रति वर्ष से अधिक के मामले में

उप सचिव

अनुभाग अधिकारी

20.

आकस्मिकता निधि से कर्मचारियों को किया गया भुगतान  (आकस्मिक श्रमिक)

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

21.

टेलीफोन शुल्क

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

22.

रबर स्टैम्प और अन्य मुहरों की स्थानीय खरीद

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

23.

वर्दी, बैज और कपड़े आदि के अन्य सामानों की आपूर्ति और धुलाई भत्ता

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

24.

भवन पर नगरपालिका की दरों और करों का भुगतान

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

25.

मनोरंजन और जलपान पर व्यय (एक बैठक के लिए प्रति व्यक्ति ₹3.50 तक की सीमा के अधीन) वित्त मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 9.2.93 के तहत सीमा बढ़ाई गई (डीएफपीआर का पृष्ठ 111)

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

26.

सरकारी कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करना

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

27.

गैर-सरकारी कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करना

संयुक्त सचिव

अनुभाग अधिकारी/निदेशक-उप सचिव