क्रम सं. | मद | अंतिम निपटान का स्तर | प्रस्तुत करने का माध्यम | |
1. | नए आवासीय टेलीफोन की स्वीकृति | संयुक्त सचिव | अनुभाग अधिकारी/निदेशक-उप सचिव | |
2. | विविध व्यय |
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| i) मनोरंजन पर व्यय | संयुक्त सचिव | अनुभाग अधिकारी/निदेशक-उप सचिव | |
| ii) आधारशिला रखने संबंधी समारोह और सार्वजनिक भवन का उद्घाटन | संयुक्त सचिव | अनुभाग अधिकारी/निदेशक-उप सचिव | |
| iii) अंतर-विभागीय बैठकों में जलपान | संयुक्त सचिव | अनुभाग अधिकारी/निदेशक-उप सचिव | |
3. | आकस्मिकता और स्टोरों की खरीद पर व्यय (कार्य के अलावा) |
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| आवर्ती | गैर-आवर्ती |
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| ₹1000/- तक | ₹2000/- तक | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी |
| ₹15,000/- तक | ₹.40,000/- तक | संयुक्त सचिव | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/ निदेशक-उप सचिव |
| ₹8000/- तक | ₹10,000/- तक | उप सचिव/ निदेशक | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
4. | बाईसाईकिल की खरीद | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव | |
5. | भवन रखरखाव |
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| (i)छिटपुट कार्य और सरकारी स्वामित्व वाले भवनों की मरम्मत (₹ 50,000) प्रति वर्ष और ₹ 5000/- प्रत्येक मामले में |
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| ₹1000/- तक | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
| ₹5000/- तक | निदेशक-उप सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
| ₹5000/- से अधिक | संयुक्त सचिव | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव | |
| (ii)सरकारी स्वामित्व वाले भवनों की सामान्य मरम्मत |
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| आवर्ती | गैर-आवर्ती |
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| ₹400/- तक | ₹1000/- तक | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी |
| ₹2000/- तक | ₹3000/- तक | निदेशक-उप सचिव | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
| ₹2000/- से अधिक | ₹3000/- से अधिक | संयुक्त सचिव | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
6. | निम्नलिखित के लिए परिवहन सुविधा किराए पर लेने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति |
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| i)अधिकारियो को लोकहित में परिवहन सुविधा किराया | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
| ii)सामान्य विभागीय उपयोग के लिए | |||
| iii)राज्य के अतिथियों को परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए | |||
| iv)अंतर-राज्य/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए (जहां कहीं आवश्यक हो आईएफ प्रभाग के परामर्श से) | |||
7. | हानियों को बट्टे में डालना |
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| i)सार्वजनिक धन के भंडार का अपरिवर्तनीय नुकसान। (₹ 20,00,000 / - सामान के नुकसान जो चोरी, धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण नहीं हुआ हो, ₹ 2,00,000/- अन्य मामलों के लिए) | सचिव | अनुभाग अधिकारी/निदेशक-उप सचिव/संयुक्त सचिव | |
| ii)राजस्व या अपरिवर्तनीय ऋणों और अग्रिम की हानि (₹50,000/- तक) | सचिव | अनुभाग अधिकारी/निदेशक-उप सचिव/संयुक्त सचिव | |
| iii)सामानों के मूल्य में कमी और मूल्यह्रास (₹50,000 / - तक) | सचिव | अनुभाग अधिकारी/निदेशक-उप सचिव/संयुक्त सचिव | |
8. | अप्रचलित, अधिशेष और गैर-मरम्मतयोग्य सामानों की बिक्री | संयुक्त सचिव | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव | |
9. | परिवहन सुविधा की खरीद के लिए अग्रिम |
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| i)साइकिल | अवर सचिव(रोकड़) | अनुभाग अधिकारी | |
| ii)स्कूटर | निदेशक-उप सचिव (रोकड़) | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव | |
| iii)मोटर कार | संयुक्त सचिव(प्रशासन) | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक-उप सचिव | |
10. | i) बैरिस्टर, वादकारियों, मध्यस्थों और अंपायरों को विधिक शुल्क / प्रभार। | संयुक्त सचिव | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक-उप सचिव | |
| ii) अन्य विधिक प्रभार (मध्यस्थता के प्रत्येक मामले में ₹ 10,000/-) | |||
| iii) सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों से उत्पन्न मामलों में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति। | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
11. | प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग |
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| i)जहां कार्य सीसीपीएस के माध्यम से निष्पादित किया गया है | संयुक्त सचिव | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव | |
| ii)अन्य मामलों में ₹ 10,000/- | संयुक्त सचिव | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव | |
12. | DFP नियमों के अनुसार स्टेशनरी की स्थानीय खरीद |
| अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक-उप सचिव | |
13. | मोटर वाहन (कर्मचारी कार) |
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| i)खऱीद | संयुक्त सचिव/वित्त सलाहकार(व्यय) | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक-उप सचिव | |
| ii)अनुरक्षण एवं मरम्मत | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
14. | फर्नीचर और फिक्सचर्स की खरीद और मरम्मत (कार्य और आवास डीओ मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई शर्तों और मानदंडों के अधीन) | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
15. | कार्यालय के फर्नीचर बिजली, पंखे, हीटर, कूलर, घड़ी और कॉल बेल को हायर करना | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
16. | डाक और टेलीग्राफ प्रभार |
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| i)पत्र और तार आदि जारी करना। | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
| ii)मनी ऑर्डर पर कमीशन | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
17. | प्रकाशन |
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| i) आधिकारिक प्रकाशनों की खरीद | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
| ii) गैर-आधिकारिक प्रकाशन |
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| क)₹ 50/- तक के प्रत्येक मामले में | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
| ख)₹ 50/- से अधिक के मामले में | निदेशक-उप सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
18. | फ्रेट और डिमर्जेज वफ़र शुल्क (इस शर्त के अधीन कि दुकानों के एयरलिफ्टिंग को केवल आईएफए के परामर्श से मंजूरी दी जा सकती है)। | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
19. | टाइपराइटरों की मरम्मत / रखरखाव |
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| i)₹ 500/- तक प्रति वर्ष के प्रत्येक मामले में | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
| ii)₹ 500/- प्रति वर्ष से अधिक के मामले में | उप सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
20. | आकस्मिकता निधि से कर्मचारियों को किया गया भुगतान (आकस्मिक श्रमिक) | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
21. | टेलीफोन शुल्क | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
22. | रबर स्टैम्प और अन्य मुहरों की स्थानीय खरीद | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
23. | वर्दी, बैज और कपड़े आदि के अन्य सामानों की आपूर्ति और धुलाई भत्ता | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
24. | भवन पर नगरपालिका की दरों और करों का भुगतान | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
25. | मनोरंजन और जलपान पर व्यय (एक बैठक के लिए प्रति व्यक्ति ₹3.50 तक की सीमा के अधीन) वित्त मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 9.2.93 के तहत सीमा बढ़ाई गई (डीएफपीआर का पृष्ठ 111) | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
26. | सरकारी कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करना | अवर सचिव | अनुभाग अधिकारी | |
27. | गैर-सरकारी कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करना | संयुक्त सचिव | अनुभाग अधिकारी/निदेशक-उप सचिव |