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  • उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयMINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
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नकदी


क्रम सं.

मद

अंतिम निपटान का स्तर

प्रस्तुत करने का माध्यम

1.

निजी या सार्वजनिक निकाय आदि के लिए कार्य करने की अनुमति और शुल्क की स्वीकृति (एसआर 11)।

संयुक्त सचिव , जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

2.

टीए के उद्देश्य से किसी अंशकालिक कर्मचारी के ग्रेड की घोषणा आदि के लिए (एस आर 20)

वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/लेखा नियंत्रक

3.

दो या उससे अधिक मार्गों में से सबसे छोटा मार्ग घोषित करने के लिए। (एस आर 30 (बी))

मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

4.

सबसे छोटे अथवा किफायती मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग द्वारा माइलेज भत्ते की अनुमति देने के लिए (एसआर 31)

मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

5.

यात्रा के आरम्भ और अंत बिंदु के निर्धारण के लिए – (एसआर 32)

 

 

 

      i) गैर राजपत्रित

मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

 

      ii) राजपत्रित

वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक

6.

किसी स्टीमर में आवास की श्रेणी के संदेहपूर्ण या कठिनाई वाले मामलों के निर्धारण के लिए (एसआर 42) 

मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

7.

अपात्र अधिकारियों द्वारा हवाई यात्रा (एसआर 48 बी)

सचिव

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/लेखा नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार

8.

किसी सरकारी कर्मचारी का मुख्यालय निर्दिष्ट करने के लिए (एसआर 59)

संयुक्त सचिव , जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

9.

सरकार के सचिव की सीमा तक टीए, इनके कार्य क्षेत्र (एसआर 60):-

 

 

 

i)समूह घ

अवर सचिव , जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी

 

ii)समूह ख, ग और क

संयुक्त सचिव , जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

10.

ऐसे मामलों या संदेहयुक्त मामलों पर निर्णय लेना कि क्या मुख्यालय से कोई विशिष्ट अनुपस्थिति कार्य से अनुपस्थिति है (एसआर 62)

 

 

 

i)समूह घ

अवर सचिव , जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी

 

ii)समूह ख, ग और क

संयुक्त सचिव , जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

11.

दौरो पर यात्रा की बारम्बारता अथवा अवधि पर प्रतिबंध लगाना (एसआर 63)

 

 

 

 

i)समूह घ

अवर सचिव , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी

 

ii)समूह ख, ग

मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

 

iii)समूह क

वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक

12.

30 दिनों से अधिक के निरंतर हाल्ट के लिए दैनिक भत्ते की अनुमति (एस आर 73)

 

 

 

i)गैर-राजपत्रित

मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

 

ii)राजपत्रित

वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक

13.

माइलेज भत्ते के लिए दैनिक भत्ते के विनिमय की अनुमति (एसआर 75)

 

 

 

i)समूह घ

अवर सचिव , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी

 

ii)समूह ख और ग

मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

 

iii)समूह क

वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक

14.

माइलेज भत्ते के लिए दैनिक भत्ते के विनिमय के संबंध में प्रतिबंध लगाना (एस आर 76 और 77

वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

 अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक

15.

रेल से जुड़े हुए स्थानों के बीच सड़क द्वारा कार्मिकों को ले जाने के लिए व्यय (स्थानांतरण पर) (एस आर 116 (ए))

 

 

 

i)समूह घ

अवर सचिव , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी

 

ii)समूह ख और ग

मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

 

iii)समूह क

वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक

16.

स्थानांतरण पर सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा उसके साथ जाने अथवा उसके बाद जाने के लिए निर्धारित समयावधि में छूट (एसआर 116 (बी) (iii))

 

 

 

i)समूह घ

अवर सचिव , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी

 

ii)समूह ख और ग

मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

 

iii)समूह क

वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक

17.

दस दिनों से  अधिक की अवधि के लिए पहाड़ी स्थानों पर हाल्ट की मंजूरी देना (एस आर 120 (क) और (ख)

 

 

 

      i) गैर-राजपत्रित

मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

 

      ii) राजपत्रित

वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक

18.

किसी बाध्यकारी जांच में भाग लेने के लिए यात्रा के टीए की अनुमति न देना (एसआर 130)

 

 

 

i)समूह घ

अवर सचिव , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी

 

ii)समूह ख और ग

लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

 

iii)समूह क

वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक

19.

कतिपय परिस्थितियों में किसी जांच अथवा साक्षात्कार में भाग लेने के लिए टीए की अनुमति देना (एसआर 132)

लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

20.

अवैध पेंशन पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पहले किसी चिकित्सीय बोर्ड के समक्ष अपील करना (एसआर 150 (बी))

 

 

 

      i) गैर-राजपत्रित

अवर सचिव , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी

 

      ii) अवर सचिव तथा उसके समकक्ष स्तर के राजपत्रित

लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी

 

     iii) अन्य

वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/लेखा नियंत्रक

21.

किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए टीए (एसआर 164)

 

 

 

      i)  गैर-राजपत्रित

लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव

 

      ii) राजपत्रित

वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है

अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/लेखा नियंत्रक