क्रम सं. | मद | अंतिम निपटान का स्तर | प्रस्तुत करने का माध्यम |
1. | निजी या सार्वजनिक निकाय आदि के लिए कार्य करने की अनुमति और शुल्क की स्वीकृति (एसआर 11)। | संयुक्त सचिव , जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
2. | टीए के उद्देश्य से किसी अंशकालिक कर्मचारी के ग्रेड की घोषणा आदि के लिए (एस आर 20) | वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/लेखा नियंत्रक |
3. | दो या उससे अधिक मार्गों में से सबसे छोटा मार्ग घोषित करने के लिए। (एस आर 30 (बी)) | मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
4. | सबसे छोटे अथवा किफायती मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग द्वारा माइलेज भत्ते की अनुमति देने के लिए (एसआर 31) | मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
5. | यात्रा के आरम्भ और अंत बिंदु के निर्धारण के लिए – (एसआर 32) |
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| i) गैर राजपत्रित | मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
| ii) राजपत्रित | वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक |
6. | किसी स्टीमर में आवास की श्रेणी के संदेहपूर्ण या कठिनाई वाले मामलों के निर्धारण के लिए (एसआर 42) | मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
7. | अपात्र अधिकारियों द्वारा हवाई यात्रा (एसआर 48 बी) | सचिव | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/लेखा नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार |
8. | किसी सरकारी कर्मचारी का मुख्यालय निर्दिष्ट करने के लिए (एसआर 59) | संयुक्त सचिव , जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
9. | सरकार के सचिव की सीमा तक टीए, इनके कार्य क्षेत्र (एसआर 60):- |
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| i)समूह घ | अवर सचिव , जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी |
| ii)समूह ख, ग और क | संयुक्त सचिव , जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
10. | ऐसे मामलों या संदेहयुक्त मामलों पर निर्णय लेना कि क्या मुख्यालय से कोई विशिष्ट अनुपस्थिति कार्य से अनुपस्थिति है (एसआर 62) |
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| i)समूह घ | अवर सचिव , जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी |
| ii)समूह ख, ग और क | संयुक्त सचिव , जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
11. | दौरो पर यात्रा की बारम्बारता अथवा अवधि पर प्रतिबंध लगाना (एसआर 63) |
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| i)समूह घ | अवर सचिव , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी |
| ii)समूह ख, ग | मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
| iii)समूह क | वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक |
12. | 30 दिनों से अधिक के निरंतर हाल्ट के लिए दैनिक भत्ते की अनुमति (एस आर 73) |
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| i)गैर-राजपत्रित | मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
| ii)राजपत्रित | वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक |
13. | माइलेज भत्ते के लिए दैनिक भत्ते के विनिमय की अनुमति (एसआर 75) |
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| i)समूह घ | अवर सचिव , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी |
| ii)समूह ख और ग | मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
| iii)समूह क | वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक |
14. | माइलेज भत्ते के लिए दैनिक भत्ते के विनिमय के संबंध में प्रतिबंध लगाना (एस आर 76 और 77 | वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक |
15. | रेल से जुड़े हुए स्थानों के बीच सड़क द्वारा कार्मिकों को ले जाने के लिए व्यय (स्थानांतरण पर) (एस आर 116 (ए)) |
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| i)समूह घ | अवर सचिव , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी |
| ii)समूह ख और ग | मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
| iii)समूह क | वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक |
16. | स्थानांतरण पर सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा उसके साथ जाने अथवा उसके बाद जाने के लिए निर्धारित समयावधि में छूट (एसआर 116 (बी) (iii)) |
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| i)समूह घ | अवर सचिव , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी |
| ii)समूह ख और ग | मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
| iii)समूह क | वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक |
17. | दस दिनों से अधिक की अवधि के लिए पहाड़ी स्थानों पर हाल्ट की मंजूरी देना (एस आर 120 (क) और (ख) |
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| i) गैर-राजपत्रित | मुख्य लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
| ii) राजपत्रित | वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक |
18. | किसी बाध्यकारी जांच में भाग लेने के लिए यात्रा के टीए की अनुमति न देना (एसआर 130) |
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| i)समूह घ | अवर सचिव , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी |
| ii)समूह ख और ग | लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
| iii)समूह क | वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/मुख्य लेखा नियंत्रक |
19. | कतिपय परिस्थितियों में किसी जांच अथवा साक्षात्कार में भाग लेने के लिए टीए की अनुमति देना (एसआर 132) | लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
20. | अवैध पेंशन पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पहले किसी चिकित्सीय बोर्ड के समक्ष अपील करना (एसआर 150 (बी)) |
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| i) गैर-राजपत्रित | अवर सचिव , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी |
| ii) अवर सचिव तथा उसके समकक्ष स्तर के राजपत्रित | लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी |
| iii) अन्य | वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/लेखा नियंत्रक |
21. | किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए टीए (एसआर 164) |
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| i) गैर-राजपत्रित | लेखा नियंत्रक , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव |
| ii) राजपत्रित | वित्तीय सलाहकार , जिन्हें रोकड़ का प्रभार दिया गया है | अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/लेखा नियंत्रक |