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उपभोक्ता सहकारी समितियाँ


भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ मर्यादित (एन.सी.सी.एफ.), नई दिल्ली, राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता सहकारिता समिति है जिसका संचालन क्षेत्र सम्पूर्ण देश में है। इसे अक्टूबर, 1965 में पंजीकृत किया गया था और यह बहु-राज्य सहकारिता समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्यशील है। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, एन.सी.सी.एफ. में 148 सदस्य है, जिसमें भारत सरकार, तीन राष्ट्रीय स्तरीय सहकारिता संगठन नामतः भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता यूनियन (एनएसयूआई), राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) औऱ भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ (नेफेड) शामिल है।

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, एन.सी.सी.एफ. की कुल प्रदत्त पूंजी 14.49 करोड़ रूपये थी, जिसमें से भारत सरकार द्वारा किया गया अंशदान 9.48 करोड़ रूपये (अर्थात् 65.42%) है। एन.सी.सी.एफ. का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा देश के विभिन्न भागों में इसकी 29 शाखाएँ हैं। इसकी एक औद्योगिक इकाई भिवानी (हरियाणा) में स्थित है तथा मोहाली में एक औद्योगिक प्लॉट है।

एन.सी.सी.एफ. द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरानी कुल 791.92 करोड़ रूपये का बिक्री टर्नओवर किया गया जो कि वर्ष 2015-16 के दौरान 778.67 करोड़ रूपये था। ज्यादातर बिक्री ग्रोसरी और सामान्य मर्चेंडाईज मदों की आपूर्ति से संबंधित थी।

 

एन.सी.सी.एफ. के उपनियम को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है।

http://nccf-india.com/guideline/Bye_Laws_2018.pdf

उपभोक्ता सहकारिता समितियों को एमएससीएस अधिनियम, 2002 तथा एमएससीएस नियम, 2002 द्वारा प्रशासित किया जाता है जिन्हें नीचे दिए गए लिंक से देखा जा सकता है।

एमएससीएस अधिनियम, 2002: https://mscs.dac.gov.in/Guidelines/GuidelineAct2002.pdf

एमएससीएस नियम, 2002: https://mscs.dac.gov.in/Form/Rules2002.pdf