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मुख्य सतर्कता अधिकारी


सर्तकता अनुभाग के सम्बन्ध में सारांश

1. उपभोक्ता मामले विभाग में एक अंश-कालिक मुख्य् सर्तकता अधिकारी (सी.वी.ओ.) हैं। सर्तकता प्रभाग का कार्य देख रहे अपर सचिव/विशेष सचिव को अपने पद से सम्बन्धित सामान्य कार्यों के अतिरिक्त अंश-कालिक सी.वी.ओ. पदनामित किया गया है।
2. यह विभाग भारतीय मानक ब्यूंरो (बी.आई.एस.), भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एन.सी.सी.एफ.), राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एन.टी.एच.) कोलकाता, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान (आई.आई.एल.एम.), रांची, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) के सर्तकता संबंधी कार्यों को मॉनिटर करता है।
3. भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एन.सी.सी.एफ.) में पूर्ण-कालिक मुख्यी सर्तकता अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/केन्द्रीय सर्तकता आयोग के परामर्श से की जाती है। अधीनस्थ् संगठनों के मुख्य सर्तकता अधिकारी केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सी.वी.सी.) को अपनी प्रगति रिपोर्टें भेजने के साथ-साथ, जहां आवश्यक हो, सर्तकता संबंधी मामलों में सीधे ही इस विभाग के मुख्य सर्तकता अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। इस विभाग के अन्तकर्गत आने वाले एन.टी.एच. और इसकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं, आई.आई.एल.एम. जैसे सभी सम्बीद्ध/अधीनस्थग कार्यालयों में सर्तकता सम्बकन्धी मामलों और सर्तकता निकासी के मुद्दों पर मुख्य सर्तकता अधिकारी से समन्वखय स्थाइपित करने के लिए सर्तकता अधिकारी/ सहायक सर्तकता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
4. भ्रष्टाचार को राकेने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निम्नालिखित पहलुओं पर ज़ोर दिया जा रहा है:
(क). इस विभाग के अन्तजर्गत आने वाले सभी सम्बवद्ध/अधीनस्थए कार्यालयों/संगठनों (बी.आई.एस. और एन.सी.सी.एफ., जहां पूर्ण-कालिक मुख्यर सर्तकता अधिकारी कार्यरत हैं, को छोड़कर) मे विशेषरूप से भ्रष्टा चार की सम्भाथवना वाले क्षेत्रों का नियमित/औचक सर्तकता संबंधी निरीक्षण;
(ख). इस विभाग के अन्त र्गत आने वाले सभी संगठनों में सर्तकता सम्बन्धीए मामलों के निपटान की बारीकी से मानिटरिंग; और
(ग). इस विभाग और सम्बद्ध कार्यालयों/संगठनों के अन्तर्गत आने वाले संवेदनशील क्षेत्रों में स्टॉफ की बारी-बारी से तैनाती।
5. सर्तकता और भ्रष्टाचार-रोधी उपायों के सम्बन्ध में आवधिक रिपोर्टें नियमित रूप से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजी जा रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त‍ भ्रष्टाचार सम्बमन्धीक शिकायतों की मॉनिटरिंग के सम्बतन्धय में पाक्षिक रिपोर्टें और मुख्यब सर्तकता अधिकारी द्वारा सी.बी.आई. को अभियोजन की स्वीधकृति के सम्बषन्धट में रिपोर्ट भी नियमित रूप से भेजी जा रही है।

मुख्य सतर्कताअधिकारी (सीवीओ)

श्री अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

उपभोक्ता मामले विभाग

365A,कृषि भवन,नई दिल्ली - 110001

फोन-011-23386666,फैक्स:011-23386322