भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,२००५ अधिनियमित किया गया है और १२.१०.२००५ से इसे लागू किया गया है
अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत शुल्क * प्रस्तुत आईपीओ / पोस्टल आर्डर क्रम में संबोधित किया जाना चाहिए:
वेतन एवं लेखा अधिकारी,
उपभोक्ता मामले विभाग,
12-A जामनगर हाउस, नई दिल्ली.
[* शुल्क 10 / अर्थ है -, अतिरिक्त शुल्क आदि अधिनियम के अनुसार के रूप में देय फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए]