- संगठन और पद्धति से संबंधित कार्य
1. विभागीय चार्ट सहित विभाग के संगठन और कार्यकरण से संबंधित अद्यतन जानकारी का समेकन और रखरखाव।
2. विवरण और रिटर्न की पुनरीक्षा और सुसंगत बनाना, प्रक्रियाओं को तैयार करना और सूचना के आसान और शीघ्र पुनर्प्राप्ति की सुविधा के लिए उचित संग्रह, संचरण, वितरण, भंडारण प्रक्रिया आदि।
3. प्रपत्र डिजाइन और नियंत्रण।
4. संचार के रूपों का मानकीकरण।
5. फाइलिंग अर्थात
क. कार्य या सूचना के विभिन्न मदों के लिए फाइलिंग की उपयुक्त प्रणाली विकसित करना।
ख. व्यापक रूप से कार्यात्मक डिजाइन और सामयिक समीक्षा के आधार पर मानकीकृत फ़ाइल सूचकांकों को तैयार करना ।
6. रिकॉर्ड प्रबंधन अर्थात्
क. संबंधित अनुभागों द्वारा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में रिकॉर्ड प्रतिधारण कार्यक्रम की तैयारी या समीक्षा सुनिश्चित करना और आवश्यक रूप से मार्गदर्शन करना;
ख. फाइलों की रिकॉर्डिंग, अनुक्रमण, निराई आदि से संबंधित बकाया की मासिक रिपोर्टों की जांच और आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव।
7. विभिन्न बकाया विवरणों की नियंत्रण संबंधी देरी की जांच करना ताकि उन्हें तैयार करने अथवा प्रस्तुत करने में देरी के लिए उपयुक्त अधिकारियों की विफलताओं को ध्यान में रखा जा सके।
8. निरीक्षण: -
क. औचक निरीक्षणों का गोपनीय रोस्टर तैयार करना और निरीक्षण संबंधी एक कार्यक्रम तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि वे संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए हैं।
ख. अधिक सामान्य या गंभीर दोषों का पता लगाने के लिए और / या प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत को आवश्यक रूप से रिपोर्ट करने के लिए उचित उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए निरीक्षण रिपोर्ट की जांच करना।
9. संबंधित अनुभागों द्वारा प्रशासनिक आदेशों और निर्देशों का त्वरित संकलन और मैनुअल देखना।
10. संसद सदस्यों और अन्य लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्राप्त संदर्भ के निपटान की निगरानी रखना.
11. विभाग में डेस्क अधिकारी प्रणाली का परिचय और वहां से जुड़े कार्य।
12. व्यापार नियमों का आवंटन।
II कैरियर प्रबंधन
विभाग में अवर सचिव या समकक्ष या उससे ऊपर के पद के सभी पदों के “योग्यता मानक” (नौकरी का विवरण) की तैयारी और इसके अधीनस्थ का गठन करना।
III निष्पादन प्रबंधन, मंत्रिमंडल सचिवालय – आर.एफ.डी, सी.सी. आदि।
1. विभाग के आर.एफ.डी. को अंतिम रूप देना और समाप्त अवधि का मूल्यांकन।
2. सेवोत्तम अनुरूप सुविधाओं (ऑनलाइन प्रस्तुत) के साथ विभाग के नागरिक / ग्राहक चार्टर (सीसीसी) का वार्षिक नवीनीकरण और अंतिम रूप देना।
3. अन्य आर.एफ.डी. संबंधित मामले (अनिवार्य SIs), आर.एफ.डी. की आर. सी. इत्यादि।
IV सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005
1. विभाग में प्राप्त आरटीआई आवेदनों के निपटान का समन्वय और निगरानी
2. सीआईसी को प्रस्तुत करने के लिए त्रैमासिक वार्षिक रिटर्न का संकलन।
3. विभाग से संबंधित आरटीआई, प्रथम अपील और सीआईसी आदेशों के निपटान का समन्वय और निगरानी।
V प्रशिक्षण, विदेशी प्रतिनियुक्ति और अन्य
1. विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के विदेशी असाइनमेंट और एमईए आदि के संबंध में रिटर्न।
2. विभिन्न सेमिनारों और सम्मेलनों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति/प्रतिनिधिमंडल।
3. अफ्रीकी सहायता योजना, कोलंबो योजना, भारत-फ्रांसीसी तकनीकी विकास समझौते, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विशेष राष्ट्रमंडल योजना के तहत विदेश में प्रशिक्षण।
4. भारत में मुख्यालय के कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
5. विभाग में ई-गवर्नेंस संबंधी उपाय।