अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रत्यक्ष बिक्री अनुभाग आमतौर पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित मामलों और प्रत्यक्ष बिक्री से संबंधित मामलों में समन्वय करता है। भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रत्यक्ष बिक्री और बहुस्तरीय विपणन के व्यवसाय को विनियमित करने और धोखाधड़ी की रोकथाम और उपभोक्ताओं के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष बिक्री और बहुस्तरीय विपणन पर मौजूदा नियामक तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के रूप में दिनांक 26.10.2016 [सा.का.नि. 1013(अ)] को प्रत्यक्ष बिक्री दिशानिर्देश, 2016 भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया। प्रत्यक्ष बिक्री दिशानिर्देश, 2016 में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकारें/ संघ राज्य क्षेत्र, प्रवर्तन एजेन्सियां होने के नाते इन दिशनिर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकती हैं। इन दिशानिर्देशों में यह भी परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकारें प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं और प्रत्यक्ष विक्रेताओं की गतिविधियों की निगरानी/पर्यवेक्षण के लिए एक तंत्र स्थापित करेंगी।